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अब 18% और 5% जीएसटी! जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी समाप्त।शराब, तंबाकू और बीड़ी पर कोई राहत नहीं आम आदमी के लिए बड़ी खबर

  • Writer: MimTimes मिम टाइम्स  م ٹائمز
    MimTimes मिम टाइम्स م ٹائمز
  • Sep 4
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4 September 2025


नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में आम जनता, किसानों, छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से "नई पीढ़ी की जीएसटी सुधार" का ऐलान किया और कहा कि ये सुधार हर नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने के लिए हैं।


मुख्य बदलाव


1. जीएसटी ढांचे में बदलाव


• अब चार स्लैब की बजाय सिर्फ दो स्लैब लागू होंगे।


• 18% मानक दर : अधिकांश वस्तुएं और सेवाओं पर।


• 5% रियायती दर : आम आदमी की दैनिक जरूरतें, भोजन, दवाइयां और छोटे व्यवसाय की वस्तुएं।


• कुछ खास वस्तुएं जैसे शराब, तंबाकू, बीड़ी और सिगरेट पर 40% टैक्स रहेगा।


• पुराने चार अलग-अलग टैक्स रेट (5%, 12%, 18%, 28%) अब समाप्त।


2. बीमा पर राहत


• सभी जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी समाप्त।


• इसका मतलब यह है कि बीमा पॉलिसियां अब सस्ती होंगी और ज्यादा लोग स्वास्थ्य और जीवन बीमा कर सकेंगे।


3. खाने-पीने की चीजें सस्ती


• UHT दूध, छेना, पनीर और सभी भारतीय रोटियों पर जीएसटी शून्य।


• नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, मक्खन और घी पर टैक्स घटकर 5%।


4. आम इस्तेमाल की वस्तुएं


• तेल, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, किचन और घरेलू सामान पर टैक्स 5%।


5. किसानों और कृषि क्षेत्र को राहत


• ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी पर टैक्स 12% से घटाकर 5%।


6. दवाइयां और मेडिकल उपकरण


• 33 जीवन रक्षक दवाइयों पर जीएसटी समाप्त।


• बाकी दवाइयों पर टैक्स 12% से घटकर 5%।


• ग्लूकोमीटर, बैंडेज, टेस्ट किट्स और अन्य मेडिकल उपकरणों पर भी टैक्स में कमी।


7. निर्माण और उद्योग


• सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18%।


• हैंडीक्राफ्ट, मार्बल, ग्रेनाइट और चमड़े की वस्तुओं पर टैक्स 5%।


8. वाहन क्षेत्र में राहत


• छोटी कारें और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर टैक्स 28% से घटाकर 18%।


• बस, ट्रक और एम्बुलेंस पर भी 28% से 18%।


• तीन पहिया वाहनों और ऑटो पार्ट्स पर समान 18%।


9. ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्र में राहत


• नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर टैक्स 12% से घटाकर 5%।


• 7500 रुपये तक के होटल किराए पर टैक्स 5%।


10. सेवा क्षेत्र में राहत


• जिम, सैलून, योग केंद्र और अन्य सेवाओं पर टैक्स 18% से घटाकर 5%।


अन्य महत्वपूर्ण फैसले


• जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल (GSTAT) : सितम्बर 2025 के अंत तक अपीलें स्वीकार करेगा और दिसम्बर 2025 से सुनवाई शुरू होगी।


• सेवाओं पर नई जीएसटी दरें : 22 सितम्बर 2025 से लागू होंगी।


• शराब, तंबाकू, बीड़ी और सिगरेट जैसी उत्पादों पर 40% टैक्स बनाए रखना सरकार की स्वास्थ्य और सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा है।


• इसका उद्देश्य इन उत्पादों की खपत पर नियंत्रण रखना और स्वास्थ्य को सुरक्षित करना है।



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