महाराष्ट्र नगरपालिका चुनाव के लिए लॉटरी का ऐलान । राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त की ओर से आदेश जारी ।
- MimTimes मिम टाइम्स م ٹائمز

- Oct 28
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28 October 2025
मुंबई,महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी नगर निगमों (Municipal Corporations) के आगामी आम चुनाव के लिए आरक्षित सीटों की तय प्रक्रिया और लॉटरी कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। यह आदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त की ओर से जारी किया गया है और इसके तहत सभी नगर निगमों को आरक्षण की प्रक्रिया तय समय में पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह आदेश 27 अक्टूबर को जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि आगामी नगर निगम चुनावों के लिए सीटों का आरक्षण और लॉटरी प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग की निगरानी में की जाएगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष अनुमति याचिका और उससे जुड़ी याचिकाओं पर 6 मई और 16 सितंबर को जो आदेश दिए थे, उनके अनुसार राज्य के सभी स्थानीय निकायों (Municipal Bodies) के चुनावों की पूरी प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 तक पूरी करना अनिवार्य है। इस वजह से राज्य निर्वाचन आयोग ने आरक्षण की प्रक्रिया के लिए एक तय शेड्यूल जारी किया है ताकि चुनाव की सारी तैयारी समय पर पूरी हो सके।
राज्य सरकार के नगर विकास विभाग ने 20 मई 2025 को जारी अधिसूचना (Notification) के ज़रिए चार-सदस्यीय वार्ड प्रणाली लागू की है। इसके तहत “महाराष्ट्र नगरपालिका (वार्डों में आरक्षित सीटों का बंटवारा और इन सीटों का घुमाव तरीका) नियम, 2025” लागू किए गए हैं। इन नियमों के मुताबिक इस बार होने वाले चुनावों को आरक्षण की घुमाव प्रक्रिया के लिए पहला चुनाव माना जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग ने बृहन्मुंबई महानगर पालिका को छोड़ कर सभी नगर निगम आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे 30 अक्टूबर से 4 नवंबर 2025 के बीच आरक्षित सीटों की संख्या तय करके आयोग से मंजूरी लें। इसके बाद 8 नवंबर तक अखबारों में लॉटरी (चिट्ठी निकालने) की सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जाएगी। लॉटरी की प्रक्रिया पूरी करने के बाद 11 नवंबर तक उसका परिणाम आयोग को भेजना होगा।
इसके बाद अस्थायी (Provisional) आरक्षण सूची जनता के सामने जारी की जाएगी, ताकि लोग अपने सुझाव या आपत्तियाँ दे सकें। आपत्तियाँ और सुझाव देने की आखिरी तारीख 24 नवंबर तय की गई है। इन आपत्तियों पर विचार करने के बाद संबंधित नगर निगम आयुक्त 25 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच अंतिम निर्णय लेंगे।
अंत में, राज्य निर्वाचन आयोग की मंजूरी के बाद 2 दिसंबर 2025 को अंतिम आरक्षण सूची महाराष्ट्र राजपत्र (Gazette) में प्रकाशित की जाएगी।
यह आदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के निर्देश पर सचिव श्री सुरेश काकाणी द्वारा जारी किया गया है। आयोग ने सभी नगर निगमों को सख्त हिदायत दी है कि वे इस कार्यक्रम के हर चरण को तय समय के भीतर पूरा करें, ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 31 जनवरी 2026 तक पूरी चुनावी प्रक्रिया समाप्त की जा सके।









